जशपुरनगर, 06 फरवरी 2026/ जिले में शासकीय कार्यों की सुचारु व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित व्यास द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्व धारा 144) के अंतर्गत जिला कार्यालय जशपुर एवं उसके 100 मीटर त्रिज्या क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी अथवा भीड़ एकत्र करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी सहित अन्य घातक हथियार अथवा विस्फोटक सामग्री लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। आपत्तिजनक नारे लगाने एवं पोस्टर वितरण पर भी रोक लगाई गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश शासकीय कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों, कानून-व्यवस्था के लिए नियुक्त पुलिस बल तथा वृद्ध, दिव्यांग अथवा शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों, जिन्हें लाठी की आवश्यकता होती है, पर लागू नहीं होगा।
इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर के निर्धारित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपने या प्रवेश के लिए कम से कम दो दिवस पूर्व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जशपुर को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। विधिवत अनुमति प्राप्त होने के बाद ही संबंधित व्यक्ति अथवा समूह को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
समयाभाव के कारण आम नागरिकों को सुनना संभव नहीं होने से यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 (पूर्व धारा 188) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह निषेधाज्ञा जारी दिनांक से आगामी तीन माह तक प्रभावशील रहेगी।











