जशपुर: जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण की दिशा में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में खाद्य विभाग ने ग्राम लोदाम में अवैध रूप से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के भंडारण और बिक्री की शिकायत पर छापामार कार्रवाई करते हुए 13 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जब्त सिलेंडरों के संबंध में मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके बाद उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए गैस एजेंसी के सुपुर्द कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई थी कि ग्राम लोदाम के मुख्य मार्ग स्थित एक बर्तन दुकान में बिना वैध लाइसेंस के पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री की जा रही है। शिकायत में बताया गया था कि संबंधित दुकानदार प्रत्येक सप्ताह 4 से 5 घरेलू गैस सिलेंडर लाकर खुलेआम बेचता है। मुख्य सड़क एवं सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार गैस सिलेंडरों का अनधिकृत भंडारण और विक्रय होने से किसी भी समय गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो रहा है।
शिकायत प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक, जशपुर ने 28 जुलाई को संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान दुकान संचालक मुकेश कुमार साहू (बीरू) तथा उनकी पत्नी रूपा साहू उपस्थित मिले, जो बर्तन दुकान का संचालन करते हैं।
निरीक्षण के दौरान दुकान एवं घर से घरेलू उपयोग से अधिक मात्रा में एलपीजी गैस सिलेंडर पाए गए। इनमें इंडेन कंपनी के 9 भरे हुए सीलबंद सिलेंडर, 1 खाली सिलेंडर तथा बीपीसीएल कंपनी के 3 खाली सिलेंडर, कुल 13 गैस सिलेंडर शामिल थे।
जांच के दौरान मुकेश साहू ने तीन गैस कनेक्शन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। इनमें उनकी माता के नाम एक उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन तथा स्वयं और उनकी पत्नी के नाम सामान्य घरेलू गैस कनेक्शन के दस्तावेज शामिल थे। हालांकि, घरेलू उपयोग से अतिरिक्त पाए गए 13 गैस सिलेंडरों के संबंध में कोई वैध अनुमति, लाइसेंस अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
दस्तावेजों के अभाव में खाद्य विभाग ने सभी 13 गैस सिलेंडरों को जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से लोदाम स्थित गैस एजेंसी के सुपुर्द कर दिया। विभाग द्वारा प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, अवैध भंडारण अथवा बिना वैध अनुमति बिक्री करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण या बिक्री की जानकारी मिले तो इसकी सूचना मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 अथवा संबंधित विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।