सड़कों को सुरक्षित बनाने दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों में किया जाएगा सुधार

नए दुपहिया वाहन के साथ हेलमेट देना होगा अनिवार्य

कलेक्टर एवं एसएसपी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का हुआ आयोजन

जिला कार्यालय सभाकक्ष में मंगलवार को कलेक्टर रोहित व्यास एवं एसएसपी शशिमोहन सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों में सुधार करने के निर्देश दिए। इसके तहत जिले के सभी दुर्घटना संभाव्य क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा करते हुए दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कर उनका सुधार करने के निर्देश दिए गए। जिसमें बगीचा-पत्थलगांव मार्ग, चरईडांड-बगीचा मार्ग, बेंदीनाला, बालाछापर, काईकछार, लोरोघाट, रेंचुआ घाट, पतराटोली, जिरिया, केरसई, सिंगीबहार, साजबहार, मुंडापारा, कोतबा, तुमला, झांपीदरहा, रायकेरा चौक आदि में सड़क सुरक्षा हेतु रोड साइन बोर्ड, रम्बल स्ट्रीप, स्टॉपर, क्रेस बैरियर, लाइटिंग, रेडियम स्ट्रीप, कैट्सआई आदि लगाने के निर्देश दिए गए ।
शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों के हेलमेट एवं सीटबेल्ट ना लगा कर आने पर होगी कार्रवाई
       सड़कों को सुरक्षित बनाने कलेक्टर ने जिले में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने एवं महाविद्यालयों में लर्निंग लाइसेंस शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने चारपहिया वाहन चालकों हेतु सीटबेल्ट एवं दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाने हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए जिला कार्यालय, पुलिस कार्यालय समेत सभी शासकीय कार्यालयों में बिना हेलमेट आने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके लिए पूर्व में भी कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिले के सभी दुपहिया वाहन विक्रेताओं को नए वाहन विक्रय के साथ अनिवार्य रूप से हेलमेट देने को कहा। इसके साथ ही वाहन व्यवसायियों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयंसेवकों को भी शामिल किया जाएगा।
        जिले में ट्रक एवं ट्रैक्टरों में टेल लाइट, रेडियम स्ट्रीप ना होने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने सभी ट्रक एवं ट्रैक्टर संचालकों को नियत स्थान पर नंबर लिखने एवं रेडियम स्ट्रिप लगाने को कहा। इसके साथ ही इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए लोगों को परिवहन विभाग की ओर से सभी ऐसे रजिस्टर्ड वाहनों के मालिकों जागरूकता संदेश भेजने के निर्देश दिए गए तथा ट्राली निर्माताओं को बनाने के साथ ही उस पर रेडियम लगाने को कहा गया। कलेक्टर ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत शराब पीकर वाहन चलाने, हेलमेट न पहनने, सीट बेल्ट न लगाने, ओवर स्पीडिंग करने वालों पर अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
अधिक आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर पर होगी कार्रवाई
      जिले में कई बाइकों में युवाओं द्वारा नियम विरुद्ध अधिक आवाज सीमा वाले मोडिफाइड साइलेंसर लगाया जाता है। जिसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एसएसपी द्वारा ऐसे वाहन चालकों की फ़ोटो खींच कर रजिस्ट्रेशन नम्बर द्वारा जानकारी हासिल करते हुए घर पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ऐसे वाहन चालकों पर जुर्माना लगाने के साथ उनके परिजनों को समझाइश देकर साइलेंसर निकाल कर नष्ट करने के निर्देश दिए गए।

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