जशपुरनगर, 29 जनवरी 2026/ जनपद पंचायत बगीचा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्पत्ति कर वसूली को लेकर क्षेत्र में फैल रही भ्रांतियों को स्पष्ट करते हुए प्रशासन ने स्थिति साफ की है। शासन द्वारा सम्पत्ति कर को एकमुश्त वसूली किए जाने संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन के दिशा-निर्देशों के तहत सम्पत्ति कर प्रति हजार मूल्यांकन पर दो रुपये की दर से निर्धारित किया गया है। करदाता अपनी सुविधा के अनुसार सम्पत्ति कर की राशि एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा किसी भी नागरिक पर कर जमा करने के लिए किसी प्रकार का दबाव या जबरदस्ती नहीं की जा रही है।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि सम्पत्ति कर का निर्धारण ग्राम सभा में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आधार पर किया गया है। ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की सहमति से यह निर्णय लिया गया, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी रही है।
प्रशासन ने यह भी कहा है कि सम्पत्ति कर निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है। यदि किसी नागरिक को कर निर्धारण या भुगतान प्रक्रिया से संबंधित कोई आपत्ति या समस्या है, तो वे जनपद पंचायत कार्यालय अथवा संबंधित ग्राम पंचायत में संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही निर्णय लें।
























