जशपुर 23 जनवरी 2026/ जशपुर जिले के चौकी सोनक्यारी क्षेत्रांतर्गत ग्राम सरडीह में घटित अंधे हत्या के मामले का जशपुर पुलिस द्वारा सफल अनावरण किया गया है। पुलिस ने तत्परता एवं सतर्क विवेचना करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 20 जनवरी 2026 को ग्राम सरडीह के पास ईब नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाए जाने की सूचना चौकी सोनक्यारी को प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव का निरीक्षण कर पंचनामा कार्रवाई की गई। मृतक की पहचान ग्राम सरडीह निवासी रामचंद्र राम उम्र 60 वर्ष के रूप में हुई।
इस संबंध में मृतक की पत्नी गंजो बाई उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम सरडीह द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि दिनांक 19 जनवरी 2026 को उनके पति दोपहर लगभग 2 बजे भोजन कर यह कहकर घर से निकले थे कि वे ईब नदी स्थित घोघरा पुलिया की ओर जा रहे हैं, किंतु देर रात तक घर वापस नहीं लौटे। अगले दिन परिजनों के साथ खोजबीन के दौरान ईब नदी में उनका शव डूबा हुआ पाया गया। प्रारंभिक रूप से परिजनों को आशंका थी कि नदी में गिरने से उनकी मृत्यु हुई होगी।
सूचना के आधार पर चौकी सोनक्यारी में मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर द्वारा प्रदत्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हत्यात्मक पाए जाने पर पुलिस द्वारा चौकी सोनक्यारी में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
चूंकि प्रारंभ में आरोपी अज्ञात था, अतः पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों, ग्रामीणों, परिचितों तथा सहकर्मियों से लगातार पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान एक ट्रैक्टर चालक, जो ईब नदी के समीप स्थित पत्थर खदान में कार्य करता है, ने पुलिस को जानकारी दी कि दिनांक 19 जनवरी 2026 की शाम वह, मृतक रामचंद्र राम तथा आरोपी सुबोध बेक तीनों एक साथ ईब नदी के पास शराब पी रहे थे। आवश्यक कार्यवश ट्रैक्टर चालक वहां से चला गया और मृतक तथा आरोपी को वहीं छोड़ दिया।
प्राप्त जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि मृतक को अंतिम बार आरोपी सुबोध बेक के साथ देखा गया था। इस महत्वपूर्ण साक्ष्य के आधार पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुबोध बेक उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नगेरा पत्थर, चौकी आरा, जिला जशपुर, वर्तमान निवासी ग्राम सरडीह, चौकी सोनक्यारी को हिरासत में लिया गया।
पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा प्रारंभ में पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया, किंतु सघन एवं वैज्ञानिक तरीके से की गई पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि वह और मृतक दोनों पत्थर खदान में कार्यरत थे तथा घटना के दिन शराब के नशे में घर लौटते समय दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के दौरान मृतक द्वारा पहले उसे पैर से लात मारी गई, जिससे आक्रोशित होकर आरोपी ने मृतक के सीने और सिर पर हाथ-मुक्कों से प्रहार किया, जिससे मृतक वहीं गिर पड़ा। आरोपी मृतक को वहीं छोड़कर वापस पत्थर खदान की ओर चला गया।
अपराध स्वीकारोक्ति एवं पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस द्वारा आरोपी सुबोध बेक को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इस संपूर्ण कार्यवाही में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बगीचा दिलीप कुमार कोसले, थाना प्रभारी सन्ना उप निरीक्षक संतोष सिंह, चौकी प्रभारी सोनक्यारी सहायक उप निरीक्षक वैभव सिंह, प्रधान आरक्षक रामदेव राम, आरक्षक विशाल गुप्ता, विजय खूंटे, विमल मिंज तथा मनोज एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि सोनक्यारी क्षेत्र में नदी में मिले शव के मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित विवेचना की गई, जिसके परिणामस्वरूप हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
























