
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.06.25 को थाना नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत एक 17 वर्षीय नाबालिक पीड़िता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था,कि एक नैंसी प्रिया के नाम से संचालित फेसबुक आईडी से पीड़िता को मोबाइल पर अश्लील गालियां, देते हुए, दुष्कर्म करने की धमकी देते हुए, पीड़िता व पीड़िता की बड़ी बहन की फोटो को अपलोड किया है। व अननॉन मोबाइल नंबर से फोन कर पीड़िता को परेशान कर रहा है, जिससे नाबालिक पीड़िता अपमानित महसूस कर रही है, उसे भय है कि आरोपी के द्वारा उसके साथ कोई अप्रिय घटना, घटित किया जा सकता है।
➡️ चूंकि मामला नाबालिक बालिका से संबंधित होने से मामले की अतिसंवेदनशीलता को देखते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश पर थाना नारायणपुर में तत्काल बी एन एस की धारा 75,78,79,351(2) व 11,12 पॉस्को एक्ट, एवं 67 आई एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया। व पीड़िता से प्राप्त अननॉन मोबाइल नंबर तथा फेसबुक आईडी को ट्रेस करने हेतु, पुलिस की टेक्निकल टीम को सौंपा गया।
➡️ पुलिस की टेक्निकल टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त मोबाइल नंबर व फेस बुक आईडी को ट्रेस पाया कि उक्त मोबाइल नंबर, थाना कांसाबेल क्षेत्रांतर्गत आरोपी रोहित मिंज का है, जो कि नैंसी प्रिया के नाम से फेक, फेसबुक आईडी बनाकर, नाबालिक पीड़िता को अश्लील मैसेज व फोन कर प्रताड़ित कर रहा था।
➡️ जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर, थाना कांसाबेल क्षेत्र आरोपी रोहित मिंज को हिरासत में ले लिया गया व उससे घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को भी जप्त कर लिया गया है।
➡️ पुलिस की पूछताछ पर आरोपी रोहित मिंज के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
➡️ मामले की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में साइबर सेल से उप निरीक्षक नसीरुद्दीन अंसारी व समस्त साइबर टीम, थाना प्रभारी नारायणपुर निरीक्षक श्री आर एस पैंकरा, प्रधान आरक्षक पुरन यादव, नगर सैनिक ओमप्रकाश व वीरेंद्र यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
➡️ मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है, पुलिस ने अत्यंत ही प्रोफेशनल तरीके से नाबालिक बालिका को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रताड़ित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस प्रकार के अपराध में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जावेगा।



