
Dhan kharidi Center: बलौदा बाजार जिले के ग्राम अमेरा स्थित लक्ष्मी ट्रेडर्स में 820 क्विंटल धान गायब मिलने से हड़कंप मच गया है. इस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर 20.50 लाख रुपये की बैंक गारंटी जब्त करने का आदेश दिया गया है ।
बलौदा बाजार जिले में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग प्रक्रिया में भारी लापरवाही और अनियमितता का खुलासा हुआ है. कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर सहायक खाद्य अधिकारी अमित शुक्ला और खाद्य निरीक्षक कमलनारायण साहू ने ग्राम अमेरा स्थित लक्ष्मी ट्रेडर्स के राइस मिल का निरीक्षण किया. भौतिक सत्यापन के दौरान राइस मिल में 820 क्विंटल धान कम पाया गया. इस धान का मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 20.50 लाख रुपये आंका गया.
प्रशासन ने इस नुकसान की भरपाई खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ बलौदा बाजार में लक्ष्मी ट्रेडर्स द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी से करने का निर्णय लिया है.
जांच में हुआ खुलासा
जांच में पाया गया कि राइस मिलर ने अनुसूची 2 के अनुसार कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के तहत निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया. इसमें मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई थी. साथ ही स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन मिलर मॉड्यूल में दर्ज नहीं की गई और कस्टम मिलिंग स्टॉक पंजी बी-1 का संधारण नहीं किया गया.
उपार्जन आदेशों का हुआ उल्लंघन
छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 3(3), 4(3), 5(1), 6(1)(2)(3), और 12 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है. इसके अतिरिक्त, इन अनियमितताओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध माना गया है.