
कलेक्टर रोहित व्यास ने आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार 14 मार्च 2025 को श्होलीश् के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। होली के दिन जिले की सम्पूर्ण देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों सहित संलग्न अहातों को 13 मार्च 2025 की रात्रि 10रू00 बजे से 15 मार्च 2025 की प्रातः 10रू00 बजे तक पूर्णतः बन्द रखने हेतु आदेश दिए गए हैं। उन्होंने शासन के उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं।