जशपुर/नवा रायपुर, 17 फरवरी 2026। जिला जशपुर के फरसाबहार विकासखंड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंसरा में पदस्थ व्याख्याता (एल.बी.) श्री दीपक तिग्गा को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, कलेक्टर जशपुर के पत्र के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। व्याख्याता पर बिना सूचना विद्यालय से अनुपस्थित रहने, अध्यापन कार्य में लापरवाही बरतने तथा विद्यालयीन समय में कर्तव्यों की उपेक्षा करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। साथ ही शिक्षक उपस्थिति पंजी में अनियमित हस्ताक्षर करने और प्रधानाचार्य द्वारा जारी सूचना पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करने से इंकार करने की बात भी सामने आई है।
मीडिया में प्रसारित समाचार के अनुसार, दिनांक 10 फरवरी 2026 को विद्यालय परिसर में छात्रों को निजी रूप से छोटी-छोटी पुस्तकें वितरित किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी। इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता माना गया है।
उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 7 के विपरीत माना गया है। परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत श्री तिग्गा को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर निर्धारित किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।




















