
जशपुरनगर :- जिला परिवहन अधिकारी जशपुर द्वारा समस्त बस संचालकों को अपने बसों को निर्धारित स्थल पर ही खड़ी करने हेतु अपने अधिनस्थ स्टाफ को हिदायत देने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि निर्धारित स्थान को छोड़कर कहीं भी बस को खड़ी करने की स्थिति में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धार 179(1) के तहत जुर्माना वसूली किया जाएगा।
विभाग द्वारा बताया गया है कि प्रायः अधिकांश बस मालिकों के बस चालक द्वारा
निर्धारित बस स्टैण्ड या निर्धारित स्थान को छोड़कर कहीं भी बस को खड़ी कर यात्रियों एवं
सामान का उतारना चढ़ाना किया जाता है, जिससे सड़क में चलने वाले अन्य वाहनों का एवं
पैदल चलने वाले आम-जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण किसी
भी वक्त भयानक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसी कारण परिवहन अधिकारी ने निर्धारित स्थल पर ही बसों को खड़ी करने के लिए निर्देश दिए हैं।