जशपुर: आचार संहिता के दौरान कोई भी राजनैतिक दल के सदस्य, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से उपयोग नहीं करेंगे….

जशपुरनगर :- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 20 जनवरी .2025 को नगरीय निकाय व त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले मे आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है।
          निर्वाचन घोषणा के साथ ही निर्वाचन समाप्ति की तिथि तक कोई भी राजनीतिक दल के सदस्य, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनीतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकते हैं, और न ही वहां पर राजनीतिक गतिविधियां कर सकते हैं। इस संबंध में प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करते हैं तो उन्हें अवलोकन हेतु अभिलेख उपलब्ध कराया जावेगा।
शासकीय, अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, ऑफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण जिला मुख्यालय में जिला सत्कार अधिकारी, जशपुर द्वारा तथा अन्य स्थानों पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जायेगा। कक्षों के आरक्षण की प्राथमिकता निर्धारित की जावेगी। इनमें निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक और सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित अन्य अधिकारी के लिए आरक्षित होगा।
          कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित व्यास ने निर्देशित किया है कि  निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिये कक्ष सदैव आरक्षित रखे जाये। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते हैं, तो अन्य व्यक्तियों को पात्रता अनुसार उपरोक्त प्रतिबंध के तहत कक्ष आबंटित किये जा सकते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण जशपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।

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