
जशपुरनगर 24 मई 2025/ कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने शा.उ.मा.वि. कुंजारा, संलग्न कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के सहायक ग्रेड- 02 नानपति राम प्रधान को शासकीय कार्य के प्रति रूचि नहीं रखने, उच्च अधिकारियों के आदशों, निर्देशों का पालन नहीं करने के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता करने पर नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
डिप्टी कलेक्टर सह प्रभारी अधिकारी (शिक्षा) के द्वारा दिनांक 15 मई 2025 को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थापना शाखा के नस्तियों के अवलोकन से पता चला कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के आदेश 30 सितंबर 2024 के द्वारा श्री रविचन्द्र बड़ाईक, सहायक ग्रेड-03, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित किये जाने
के पश्चात निलंबन आदेश की प्रविष्टि वर्तमान तक सेवा पुस्तिका में नहीं किया गया है।
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के आदेश 06 नवंबर 2024 के द्वारा श्रीमती कृष्णा भगत, सहायक ग्रेड – 03, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 30 अप्रैल 20225 को सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया गया हैं, किन्तु उक्त आदेश की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं किया गया है ।
सहायक ग्रेड- 02 नानपति राम प्रधान द्वारा बिना अवकाश स्वीकृति के पत्नि के ईलाज हेतु 14 मई 2025 से 10 जून 2025 तक अवकाश पर प्रस्थान किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
तहसीलदार दुलदुला के पत्र 20 मई 2025
के माध्यम से लेख किया गया है कि श्रीमती ज्योति प्रधान, सहायक ग्रेड-03 के द्वारा पिछले 01 माह में कार्यालय में एक भी अवकाश नहीं लिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि नानपति राम प्रधान द्वारा गलत एवं भ्रामक जानकारी देकर बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान किया गया है ।
सहायक ग्रेड-03 से सहायक ग्रेड-02 के पद पर विभागीय पदोन्नति हेतु अनुशंसा प्रस्ताव को उप संचालक, संचालनालय, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न बिंदुओं के आधार पर अनुशंसा नहीं किया गया है। नहीं किए गए बिंदुओं में पदोन्नति प्रपत्र में प्रशिक्षित , अप्रशिक्षित , पात्र , अपात्र एवं समिति की अनुशंसा होना
चाहिये । पदोन्नति के लिए अलग से कार्यवाही विवरण पंजी संधारित होना चाहिए । स्वीकृत , कार्यरत एवं रिक्त पद अंकित किया जाना चाहिए । आदिम जाति कल्याण विभाग हेतु डी.ई.ओ. को पदोन्नति के लिए अधिकृत किया गया है, अंकित हो । भर्ती पदोन्नति नियम 2013 के अनुसार समिति के सदस्य होना चाहिए। अन्य जो भर्ती नियम में अंकित हो नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना शामिल है। उक्त टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि शाखा प्रभारी के रूप में सहायक ग्रेड- 02 नानपति राम प्रधान कार्यशैली अत्यन्त संदेहास्पद है एवं आप पदोन्नति संबंधी महत्वपूर्ण कार्य को अत्यन्त ही लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के साथ संपादित कर रहे हैं। उनके उक्त कृत्य के परिणामस्वरूप जिले के
विभागीय समस्त पात्र सहायक ग्रेड – 03 कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित होना पड़ा है। उनका उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता एवं कदाचरण
को दर्शाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि सहायक ग्रेड- 02 नानपति राम प्रधान शासकीय कार्य के प्रति रूचि नहीं रखते हैं तथा उच्च अधिकारियों के आदशों , निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता किया गया है, जो छ०ग० सिविल सेवा
(आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के सर्वथा विपरीत है 03 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करते हुए कारण बतायें कि उक्त कृत्य के लिए क्यों न उनके ऊपर विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जावे? ज्वाब संतोषप्रद नहीं होने पर सहायक ग्रेड- 02 नानपति राम प्रधान के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वतः जिम्मेदार होंगे।




