जशपुर: जिला पंचायत सीईओ ने योग दिवस के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के दिए निर्देश ” साप्ताहिक समय सीमा की बैठक संपन्न…..

जशपुर 10 जून 25 /जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार ने मंगलवार को साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेकर मुख्यमंत्री की घोषणा, मुख्यमंत्री जनदर्शन और कलेक्टर जनदर्शन के आवेदनों को विस्तार से समीक्षा किए उन्होंने सभी अधिकारियों को आवेदनों का निराकरण समय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 21 जून को जशपुर में राज्यस्तरीय योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय भी शामिल होंगे कार्यक्रम रणजीता स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर योगा मेट, पानी, माईक  साउंड सिस्टम,बिजली, शौचालय, पार्किंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। योगाभ्यास सभी विकास खंडों में आयोजित करने के लिए कहा गया है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू सभी एसडीएम जनपद सीईओ और जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। उन्होंने रैन हार्वेस्टिंग सिस्टम के प्रगति की भी समीक्षा किए और जिन शासकीय भवनों में रैन हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा है वहां लगवाने के निर्देश दिए हैं।

अपर कलेक्टर ने बैठक में छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति के संबंध में जानकारी दी जिसके तहत जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे, आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे

न्यूनतम दो वर्ष सेवा अनिवार्य है, गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य है
तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचाारियों में अधिकतम 15 प्रतिशत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परीविक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण-शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे। जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण जारी कर उसी तिथि को आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना होगा।

स्थानांतरण के विरूद्ध 15 दिन में राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन किया जा सकेगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, अत्यंत आवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण किया जा सकेगा।

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