जशपुर, 11 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 15 के तहत परिवहन विभाग ने कर एवं शास्ति बकाया होने पर पांच वाहनों को जप्त किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं की गई तो संबंधित वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जप्त किए गए वाहनों में भगत बस (सीजी 14 जी 0338), सीजी 14 एमएल 0238, चिस्ती बस (सीजी 14 जी 0197), हीराहरी बस (सीजी 14 एमजी 9461) तथा बस क्रमांक सीजी 14 एमएच 6739 शामिल हैं।
विभाग ने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कर, शास्ति या ब्याज भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के तहत संबंधित वाहन एवं उसके उपसाधनों को कुर्क कर जप्त किया जा सकता है और आवश्यक होने पर उनकी नीलामी भी की जा सकती है।
संबंधित वाहन मालिकों को सूचित कर दिया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर बकाया कर, शास्ति एवं ब्याज की राशि जमा करें। निर्धारित समयसीमा में भुगतान नहीं होने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।











