जशपुर: नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव”निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक जशपुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लाइसेंसों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित

जशपुरनगर :- जिला दंडाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री रोहित व्यास, द्वारा आगामी नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए जशपुर जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लाइसेंसियों से जमा करवा लेना आवश्यक समझते हुए आग्नेय अस्त्र लाइसेंसियों से जमा करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं।  ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी), धारा 21 के तहत जशपुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लाइसेंस को अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र जशपुर नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपॉजिट करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा करा सकता है, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
           यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आये लाइसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय राइफल संघ व जिला राइफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन, इस आदेश के जारी होने के 07 दिवस के भीतर कलेक्ट्रेट जशपुर के कक्ष क्रमांक 17 में लाइसेंस शाखा में दिया जा सकेगा । सभी अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
              20 जनवरी 2025 से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति नगरीय निकाय 2025 तक के लिए जशपुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लाइसेंसों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

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