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जशपुर : स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री पर सख्त कार्रवाई, 110 प्रकरणों में 22 हजार का जुर्माना

जशपुर/ जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य और खासकर बच्चों व युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से जशपुर पुलिस द्वारा कोटपा एक्ट के तहत व्यापक विशेष अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई 31 जनवरी 2026 को जशपुर जिले के डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा-निर्देशन में की गई, जिसमें औषधि एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम भी शामिल रही।

इस विशेष अभियान के तहत जिले के सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों, बाजारों तथा स्कूल-कॉलेज परिसरों के आसपास स्थित दुकानों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि कई स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जा रही थी, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।

पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में कोटपा एक्ट के तहत कुल 110 प्रकरण दर्ज किए गए। इन सभी मामलों में नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से कुल 22 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही उन्हें भविष्य में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री न करने और कानून का पालन सुनिश्चित करने की सख्त समझाइश भी दी गई।

क्षेत्रवार कार्रवाई की बात करें तो सिटी कोतवाली क्षेत्र में सबसे अधिक 16 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 3200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। थाना पत्थलगांव क्षेत्र में 10 प्रकरणों में 2000 रुपए, बागबहार क्षेत्र में 4 प्रकरणों में 800 रुपए तथा कांसाबेल क्षेत्र में 10 प्रकरणों में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

इसी तरह बगीचा थाना क्षेत्र में 5 प्रकरणों में 1000 रुपए, आस्ता क्षेत्र में 8 प्रकरणों में 1600 रुपए और लोदाम चौकी क्षेत्र में 7 प्रकरणों में 1400 रुपए का जुर्माना वसूला गया। चौकी आरा क्षेत्र में 4 प्रकरणों में 800 रुपए, चौकी मनोरा क्षेत्र में 1 प्रकरण में 200 रुपए तथा चौकी कोतबा क्षेत्र में 3 प्रकरणों में 600 रुपए की कार्रवाई की गई।

इसके अलावा चौकी करडेगा क्षेत्र में 3 प्रकरणों में 600 रुपए, चौकी ऊपरकछार क्षेत्र में 6 प्रकरणों में 1200 रुपए तथा चौकी कोल्हेनझरिया क्षेत्र में 5 प्रकरणों में 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार जिलेभर में की गई कार्रवाई से कुल जुर्माना राशि 22 हजार रुपए तक पहुंची।

गौरतलब है कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, धूम्रपान निषेध क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड का अभाव तथा शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और दंड का स्पष्ट प्रावधान कानून में किया गया है।

मामले को लेकर डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आने वाले दिनों में कोटपा एक्ट के तहत इस तरह की कार्रवाई को और अधिक सख्त एवं नियमित किया जाएगा।

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