जशपुर/अंबिकापुर, 24 फरवरी 2026। सरगुजा संभाग, अंबिकापुर स्थित संयुक्त संचालक (शिक्षा) कार्यालय द्वारा जशपुर जिले में पदस्थ एक शिक्षक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। आय प्रमाण पत्र में कथित अनियमितता के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया कि शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बागबहार, विकासखंड पत्थलगांव में पदस्थ शिक्षक श्री चमर साय पैंकरा पर अपनी पुत्री के प्रवेश के लिए आय प्रमाण पत्र में ₹75,000 वार्षिक आय दर्शाकर पंडित जवाहर लाल नेहरू योजना अंतर्गत अनुचित लाभ लेने का आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हुआ।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत है। इसके मद्देनज़र छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में संबंधित शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बगीचा (जिला जशपुर) निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किए जाने का उल्लेख भी आदेश में किया गया है।




















