मुख्यमंत्री श्री Vishnu Deo Sai के निर्देश पर पंडों जनजाति के लोगों की जमीनों पर कथित कब्जे के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170-बी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित पंडों समाज की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत सामने आने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। शासन स्तर से निर्देश मिलने पर राजस्व विभाग ने जांच प्रारंभ करते हुए संबंधित प्रकरण पंजीबद्ध किया।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने इस संबंध में पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में 20 मार्च 2026 को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
धारा 170-बी के अंतर्गत आदिवासी वर्ग की भूमि के हस्तांतरण और कब्जे से जुड़े मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का प्रावधान है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई के दौरान सभी दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है और अब सबकी नजर 20 मार्च को होने वाली सुनवाई पर टिकी है।




















