जशपुरनगर, 04 अप्रैल 2026। केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘राह-वीर योजना’ लागू की गई है। इस योजना के तहत गंभीर सड़क हादसों में घायल व्यक्ति की मदद कर उसकी जान बचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशंसा-पत्र प्रदान किया जाएगा।
सरकार ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग आगे आकर दुर्घटना पीड़ितों की सहायता कर सकें।
योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही, ऐसे नेक कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ाना और समाज में सकारात्मक संदेश देना भी इस पहल का प्रमुख लक्ष्य है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करता है और उसे दुर्घटना के ‘गोल्डन ऑवर’ के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा केयर सेंटर तक पहुंचाकर उसकी जान बचाने में योगदान देता है, उसे इस योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा।
क्या है गोल्डन ऑवर?
मोटरयान अधिनियम की धारा 2(12ए) के अनुसार ‘गोल्डन ऑवर’ वह महत्वपूर्ण एक घंटे की अवधि होती है, जो किसी गंभीर चोट के बाद शुरू होती है। इस दौरान यदि पीड़ित को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल जाए, तो उसकी जान बचने की संभावना सबसे अधिक होती है।
सरकार की इस पहल से उम्मीद है कि सड़क दुर्घटनाओं के दौरान आमजन अधिक जागरूक और सक्रिय होकर पीड़ितों की सहायता करेंगे, जिससे समय पर उपचार मिलने से कई कीमती जानें बचाई जा सकेंगी।
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