रायगढ़, 25 मार्च 2026। महिला थाना रायगढ़ पुलिस ने शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 24 मार्च 2026 को 29 वर्षीय युवती ने महिला थाना रायगढ़ में शिकायत दर्ज कराई कि अप्रैल 2024 में उसकी पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से सूरज उर्फ सूर्यकांत साहू से हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी ने विश्वास में लेकर 20 अक्टूबर 2025 को युवती के घर पहुंचकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। भय के कारण पीड़िता ने तत्काल किसी को जानकारी नहीं दी।
इसके बाद नवंबर 2025 में आरोपी युवती को रायपुर अपने रिश्तेदार के घर ले गया, जहां दो दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लगातार शादी का दबाव बनाने पर आरोपी टालमटोल करता रहा और अंततः 5 मार्च 2026 को सरिया में मिलने के दौरान उसने शादी से साफ इनकार कर दिया।
घटना से आहत युवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर महिला थाना रायगढ़ में अपराध क्रमांक 22/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) एवं 69 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरज उर्फ सूर्यकांत साहू (34 वर्ष), निवासी सरिया, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को उसके घर से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुमु कैवर्त सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।
👉 एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश:
“महिलाओं एवं बालकों से संबंधित अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।”
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