दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन हेतु आवेदन आमंत्रित :एक दंपति में एक दिव्यांग होने पर 50 हजार, दोनो दिव्यांग होने पर दिया जाएगा 01 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि

जशपुरनगर 17 सितम्बर 2026/ समाज कल्याण विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित है। विवाह प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए विवाह के 6 माह के अन्दर आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है

जिसमें एक दंपति को 50 हजार रूपये एकमुश्त प्रोत्साहन राशि एवं दोनो दंपति दिव्यांग है तो 01 लाख रूपये एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु आवश्यक पात्रता निर्धारित किया गया है। जिसमें 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता हो, जो छ0ग0 का निवासी हो, 8 वर्ष से 45 वर्ष की मध्य आयु वर्ग महिला एवं 21 वर्ष से 45 वर्ष की मध्य आयु वर्ग के पुरूष तथा आयादाता की श्रेणी का न हो पात्र होगें। दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन हेतु आवेदन जनपद पंचायत या समाज कल्याण जशपुर में प्रस्तुत कर सकते है।

अधिक जानकारी हेतु समाज कल्याण विभाग जिला जशपुर कक्ष क्रमांक 20 जिला पंचायत में या मोबाईल नम्बर 9144732353 एवं हेल्पलाईन नम्बर 155326 पर संपर्क कर सकते है।

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