रायपुर: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन प्राप्त करने के दौरान यदि किसी हितग्राही का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन से मैच नहीं होता है, तो भी उसे राशन मिलने का विकल्प उपलब्ध है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के आधार पर किसी पात्र हितग्राही को राशन से वंचित मानना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार वैकल्पिक प्रमाणीकरण व्यवस्था के माध्यम से राशन प्राप्त किया जा सकता है।
नॉमिनी या OTP के जरिए मिल सकता है राशन
रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हितग्राहियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। यदि किसी पात्र हितग्राही का फिंगरप्रिंट मशीन में मैच नहीं होता है, तो नियमानुसार नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) अथवा OTP आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त करने की सुविधा मिल सकती है।
यह व्यवस्था विशेष रूप से बुजुर्गों और उन हितग्राहियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर न हों परेशान
खाद्य नियंत्रक ने कहा कि फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के कारण बुजुर्गों एवं अन्य पात्र हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने संबंधी जानकारी भ्रामक और अधूरी है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है।
विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इन व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करें, ताकि किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो। फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि संबंधित हितग्राही राशन प्राप्त नहीं कर सकता। पात्र हितग्राही नियमानुसार उपलब्ध वैकल्पिक प्रमाणीकरण व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं।