राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक 04/2024 में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के अधिकारियों (लोक सेवक) के विरूद्ध विवेचना में धारा-7, 12 एवं 13 (घ) (i) (ii) (iii) तथा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित) तथा धारा-420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.वि. में माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला रायपुर में, अभियोग पत्र क्रमांक-03 (डी)/2025, दिनाक 07.07.2025 को प्रस्तुत किया गया है।
2/ अतएव राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के फस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (ख) के परन्तुक में निहित प्रावधान अनुसार, निम्नांकित उपायुक्त आबकारी को माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुति के दिनांक 07.07.2025 से निलंबित करता है :-
क्र.
अधिकारी का नाम
वर्तमान पदस्थापना
(1)
श्री अनिमेष नेताम
कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, रायपुर संभाग रायपुर एवं अतिरक्ति प्रभार उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, दुर्ग संभाग दुर्ग
2
श्री अरविन्द कुमार पाटले
कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
3
श्रीमती नीतू नोतानी
कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
4
5
श्री नोहर सिंह ठाकुर
कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, बिलासपुर संभाग बिलासपुर
श्री विजय सेन शर्मा
कार्यालय उपायुक्त आबकारी, सभागीय उड़नदस्ता, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर
2/निलंबन अवधि में उक्त अधिकारियों का मुख्यालय, कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में निर्धारित किया जाता है तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।




















