जशपुर: शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय, जशपुर में पदस्थ लैब टेक्नीशियन अजय गुप्ता को छात्राओं द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर ने 28 जुलाई 2026 को आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जशपुर के प्रस्ताव तथा छात्राओं द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि लैब टेक्नीशियन अजय गुप्ता के विरुद्ध छात्राओं द्वारा लगाए गए अशोभनीय व्यवहार एवं अनुचित स्पर्श (Undue Touch) से संबंधित गंभीर आरोप प्रमाणित पाए गए हैं।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह शिकायत जिला रोजगार अधिकारी, जशपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 01 जुलाई 2026 के आधार पर परीक्षण में ली गई। जांच के दौरान आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 22 के विपरीत माना गया।
इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत अजय गुप्ता, लैब टेक्नीशियन, शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय, जशपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय सहायक संचालक, उच्च शिक्षा, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
आयुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश की प्रतिलिपि उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा संचालनालय, कलेक्टर जशपुर, क्षेत्रीय सहायक संचालक उच्च शिक्षा, महाविद्यालय के प्राचार्य, जिला कोषालय अधिकारी तथा संबंधित कर्मचारी को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना हेतु प्रेषित की गई है।