जशपुर। जिले में दवाओं की बिक्री को सुरक्षित और निर्धारित नियमों के अनुरूप बनाए रखने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में 12 अक्टूबर 2026 को पत्थलगांव तहसील क्षेत्र के तीन मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान एक मेडिकल स्टोर में औषधि नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।
यह कार्रवाई नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य जिले में औषधियों एवं प्रसाधन सामग्रियों के विक्रय से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
तमता, पाकरगांव और लुड़ेग के मेडिकल स्टोर्स की जांच
विभागीय निर्देशों के तहत औषधि निरीक्षक श्री योगेश कुमार परस्ते ने 12 अक्टूबर को पत्थलगांव तहसील अंतर्गत तीन मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। इनमें शामिल हैं—
- शिल्पा मेडिकल स्टोर्स, ग्राम तमता
- बेहरा मेडिकल स्टोर्स, पाकरगांव
- रॉय मेडिकल स्टोर्स, लुड़ेग
निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर्स में औषधियों के विक्रय से संबंधित निर्धारित प्रावधानों के पालन की जांच की गई।
शिल्पा मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस
निरीक्षण के दौरान शिल्पा मेडिकल स्टोर्स, ग्राम तमता में औषधि नियमावली, 1945 के नियम 65(2) का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद संबंधित फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।
कारण बताओ नोटिस के माध्यम से संबंधित फर्म से नियमों के उल्लंघन के संबंध में जवाब मांगा जाएगा। हालांकि, विभागीय सूचना में उल्लंघन के विशिष्ट स्वरूप और अन्य दो मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण के निष्कर्षों का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है।

दवाओं की सुरक्षित बिक्री सुनिश्चित करने निरीक्षण जारी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार, जिले में औषधियों की सुरक्षित एवं नियमानुसार बिक्री सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मेडिकल स्टोर्स में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना इस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है, ताकि नागरिकों को दवाएं नियमानुसार उपलब्ध हो सकें।