जशपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नियमों के उल्लंघन के मामले में मां भगवती मेडिकल स्टोर, बिलडेगी-लुडेग, पत्थलगांव के औषधि विक्रय लाइसेंस को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शिकायत मिलने के बाद किए गए निरीक्षण और जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर की गई।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला जशपुर के औषधि निरीक्षक श्री योगेश कुमार परस्ते ने प्राप्त शिकायत के आधार पर 3 अगस्त 2026 को मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि मेडिकल स्टोर परिसर में किसी मरीज का उपचार, इंजेक्शन लगाने अथवा सलाइन चढ़ाने जैसी गतिविधियां संचालित नहीं की जा रही थीं। साथ ही मौके पर मरीजों के उपचार से संबंधित कोई अवशेष भी नहीं पाए गए।
हालांकि जांच के दौरान Drugs & Cosmetics Rules, 1945 के Rule 65(3)(2), Rule 65(6) एवं Rule 65(16) के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।
नियमों के उल्लंघन के संबंध में संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विभाग द्वारा प्राप्त जवाब और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।
इसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसार मां भगवती मेडिकल स्टोर की औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) को 15 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उससे संबंधित नियमों का पालन अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर भविष्य में भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।