रायपुर: 1 जुलाई से लागू होंगी नई बिजली दरें , बिजली दरों में 6.23% वृद्धि…. पढ़िए विस्तार से

रायपुर: बिजली उपभोक्ताओं को झटका, 1 जुलाई से बढ़ेंगी बिजली दरें

ध्यान आकर्षित करने वाला हेडलाइन:
रायपुर: महंगी हुई बिजली, 1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें; घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा भार

रायपुर, 15 जून 2026। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई विद्युत दरों की घोषणा कर दी है। नई टैरिफ दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावशील होंगी। आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बिजली दरों में औसतन 6.23 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।



आयोग ने बताया कि बढ़ती महंगाई, विद्युत उत्पादन लागत तथा पूर्व वर्षों के घाटे की प्रतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए यह वृद्धि की गई है। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए औसतन 30 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि विभिन्न खपत श्रेणियों में यह वृद्धि 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक रहेगी।

नई दरों के अनुसार 0 से 100 यूनिट और 101 से 200 यूनिट तक की खपत पर 30 पैसे प्रति यूनिट, 201 से 400 यूनिट तथा 401 से 600 यूनिट तक की खपत पर 40 पैसे प्रति यूनिट और 601 यूनिट से अधिक खपत पर 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि लागू होगी।

हालांकि मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत अभियान के तहत 400 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की खपत पर हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलता रहेगा। इसके कारण निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं पर वास्तविक बढ़ोतरी का असर औसतन 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट तक ही रहने का अनुमान है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 201 से 600 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ता यदि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कर लेते हैं और अपनी खपत को 400 यूनिट तक सीमित रखते हैं, तो उन्हें भी बढ़ी हुई दरों का सीमित प्रभाव पड़ेगा।

गैर-घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में औसतन 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। वहीं कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि निर्धारित की गई है, हालांकि इस श्रेणी को शासन द्वारा सब्सिडी मिलने के कारण किसानों पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उच्चदाब (HT) उपभोक्ताओं के लिए भी विद्युत शुल्क एवं डिमांड चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। आयोग के अनुसार 220 केवी और 132 केवी वोल्टेज उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार में 30 पैसे प्रति यूनिट तथा डिमांड चार्ज में 25 रुपये प्रति केवीए की वृद्धि की गई है।

आयोग ने कुछ विशेष राहतें भी प्रदान की हैं। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों को घरेलू श्रेणी की दरों का लाभ मिलेगा। वहीं विलंबित भुगतान अधिभार को 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह से घटाकर 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन किया गया है। इसके अलावा 10 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू एवं गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को ऑफ-पीक अवधि में ऊर्जा प्रभार पर 20 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने का प्रावधान किया गया है।

आयोग का दावा है कि दरों में वृद्धि के बावजूद छत्तीसगढ़ की बिजली दरें अभी भी झारखंड, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना में कम बनी हुई हैं।

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