जशपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला एवं तालुका स्तर पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) की धारा 138 के तहत चेक अनादरण (चेक बाउंस) से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर की सचिव कु. श्वेता बघेल ने बताया कि विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के 110 लंबित तथा 139 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित कुल 249 मामलों को रखा गया। इनमें से 17 लंबित और 12 प्री-लिटिगेशन सहित कुल 29 मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।
इन मामलों के समाधान से कुल 31 लाख 60 हजार 559 रुपये की राशि से जुड़े विवादों का निपटारा हुआ। विशेष लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली।