जशपुर: होली पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 04 मार्च को रंगों के त्योहार होली के दिन जिले में पूर्णतः “शुष्क दिवस” लागू रहेगा।
छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर के निर्देशों के अनुरूप यह आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रोहित व्यास ने निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि 03 मार्च की रात्रि 10:00 बजे से 05 मार्च की प्रातः 10:00 बजे तक जशपुर जिले की सभी देशी एवं विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही मदिरा दुकानों से संलग्न अहाते एवं बार भी पूर्णतः बंद रहेंगे।
निर्धारित अवधि के दौरान मदिरा के विक्रय, परिवहन एवं किसी भी प्रकार के संव्यवहार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
होली पर्व के दौरान शांति, सौहार्द और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।





















