वाहन स्वामी को अन्य राज्य की आबंटित पंजीयन चिन्ह का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला परिवहन कार्यालय में करना होगा प्रस्तुत, 12 मास से अधिक अन्य राज्य के वाहनों के लिए आबंटित होगा छत्तीसगढ़ राज्य के नवीन पंजीयन चिन्ह

जशपुरनगर 02 अप्रैल 2026/परिवहन विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 47 के तहत कोई भी वाहन 12 मास से अधिक किसी राज्य में रखी अथवा संचालित की जाती है तो उस राज्य का पंजीयन चिन्ह लेना अनिवार्य है। अधिकांश वाहन स्वामियों द्वारा सीमावर्ती राज्य जैसे झारखण्ड,  उड़ीसा राज्य की पंजीयन चिन्ह आबंटित कराकर छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित की जा रही है जो कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 47 के विपरीत है।
         उन वाहन मालिकों का स्थाई पता छत्तीसगढ़ राज्य की है और वाहन 12 मास से अधिक इस राज्य में रखी गई है और अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य का पंजीयन चिन्ह नहीं लिया गया है, जिससे शासन की राजस्व की हानि हो रही है।
        परिवहन विभाग द्वारा विभाग द्वारा ऐसे वाहन स्वामी को जो अन्य राज्य की आबंटित पंजीयन चिन्ह, संबंधित प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला परिवहन कार्यालय जशपुर में प्रस्तुत करने हेतु सर्व संबंधितों को सूचित किया जा रहा है। तत्पश्चात् प्रस्तुत  एनओसी के आधार पर उन वाहनों का छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन पंजीयन चिन्ह जिला परिवहन कार्यालय जशपुर द्वारा आबंटित किया जा सके अन्यथा मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मोटरयान नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

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