रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस रहेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रदेशभर में मदिरा के विक्रय और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता और मदिरा बेचने अथवा परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी बंद रखे जाएंगे।
भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी इस दिन पूरी तरह बंद रहेंगी।
होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में भी मदिरा पर प्रतिबंध
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठान या व्यक्ति को मदिरा बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध गैर-मालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों पर भी समान रूप से लागू रहेगा।
शुष्क दिवस की अवधि में व्यक्तिगत भंडारण तथा गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा के भंडारण पर भी सख्ती से रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मदिरा जब्त कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अवैध मदिरा पर नजर रखने विशेष जांच दल सक्रिय
अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और विक्रय को रोकने के लिए जिला कार्यालयों के साथ संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
इसके लिए विशेष जांच दल गठित कर अवैध मदिरा के संभावित संग्रहण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य शासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर घोषित शुष्क दिवस का प्रदेशभर में कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।