1 अक्टूबर की रात 10 बजे से 3 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक शराब की बिक्री और संव्यवहार पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
जशपुरनगर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित व्यास ने आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देश के परिपेक्ष्य में 2 अक्टूबर 2026 को गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 की रात्रि 10 बजे से 3 अक्टूबर 2026 की सुबह 10 बजे तक जशपुर जिले की समस्त देशी, विदेशी एवं कंपोजिट मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही सभी मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता एवं बार भी इस अवधि में पूर्णतः बंद रहेंगे।
इस दौरान जिले में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।