कोटपा एक्ट 2003 के तहत कुनकुरी क्षेत्र में की गई चालानी कार्यवाही ,37 चालान से 6750 रुपए वसूला

जशपुरनगर 7 मई 2026/ राज्य शासन, नियंत्रक के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री रोहित व्यास के मार्गदर्शन में औषधि प्रकोष्ठ द्वारा कोटपा एक्ट-2003 के तृतीय चरण के तहत कुनकुरी क्षेत्र में सघन चालानी कार्यवाही की गई।
       
औषधि निरीक्षक के नेतृत्व में गठित दल ने शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में आने वाले विद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा एक्ट-2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। इनमें कुल 37 चालान काटे गए और 6750 रुपये की जुर्माना राशि वसूली गई। यह कार्रवाई धारा-4 सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिबंध, धारा-6(अ) नाबालिग द्वारा तम्बाकू उत्पाद का उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध और धारा-6(ब) शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध धाराओं के अंतर्गत की गई। 
        
औषधि निरीक्षक ने दुकानदारों को धूम्रपान निषेध एवं नाबालिग को तम्बाकू उत्पाद न बेचे जाने संबंधी सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर माचिस, लाइटर, ऐश ट्रे जैसी धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली वस्तुएं काउंटर पर न रखने को कहा गया। शिक्षण संस्थान के 100 गज दायरे में तम्बाकू उत्पाद न बेचने और नाबालिगों को स्वयं या परिवार के लिए भी तम्बाकू न बेचने के कड़े निर्देश दिए गए।
         अधिकारियों ने आमजन को बताया कि धूम्रपान और तम्बाकू सेवन कैंसर, सीओपीडी, हृदय रोग का प्रमुख कारण है। तम्बाकू के धुएं से धूम्रपान करने वाले के साथ-साथ पैसिव स्मोकिंग से आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। बच्चों के माता-पिता धूम्रपान करते हैं तो बच्चे सबसे अधिक जोखिम में रहते हैं। तम्बाकू में 4000 से अधिक रसायन होते हैं, जिनमें से 250 जानलेवा हैं।
          कार्यवाही के दौरान सहायक औषधि नियंत्रक श्री पीताम्बर साहू, औषधि निरीक्षक योगेश परस्ते, मनीष कंवर, कोटपा नोडल अबरार खान’ सहित पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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