देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला: जशपुर में शिक्षक हेमंत बेदी निलंबित, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट से उपजा था विवाद, विश्व हिंदू परिषद ने की थी कार्रवाई की मांग; कलेक्टर को भेजे गए प्रतिवेदन के बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाई

जशपुर। देवी-देवताओं के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में जशपुर जिले के एक शिक्षक के खिलाफ शिक्षा विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुदमुरा, विकासखंड बगीचा में पदस्थ शिक्षक हेमंत बेदी को संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग, अंबिकापुर द्वारा जारी आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश 21 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है।

शिक्षक के खिलाफ यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर उत्पन्न विवाद और उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण के संदर्भ में की गई है। शिक्षा विभाग के आदेश में संबंधित शिक्षक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 188/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 एवं 299 में अपराध पंजीबद्ध होने का उल्लेख किया गया है।

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ था विवाद

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षक हेमंत बेदी के नाम से सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को लेकर विवाद सामने आया था। पोस्ट में कथित तौर पर हिंदू धर्म के देवी-देवताओं और ऋषियों को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखे जाने का आरोप लगाया गया था। पोस्ट में इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, चंद्रमा सहित अन्य धार्मिक पात्रों के संबंध में की गई कथित टिप्पणियों को लेकर लोगों में नाराजगी सामने आई थी।

यह मामला नवरात्रि के दौरान चर्चा में आया था। आरोपों के सामने आने के बाद संबंधित पोस्ट को लेकर विरोध जताया गया और शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई गई थी।

विश्व हिंदू परिषद ने की थी शिकायत

इस मामले में विश्व हिंदू परिषद, जशपुर के अध्यक्ष कर्नेल सिंह ने 16 अक्टूबर 2026 को कुनकुरी थाना में लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में शिक्षक पर सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू देवी-देवताओं और धार्मिक मान्यताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी।

शिकायतकर्ता की ओर से मामले को धार्मिक भावनाओं से जुड़ा बताते हुए संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई थी। इसके बाद यह मामला पुलिस और शिक्षा विभाग की कार्रवाई के संदर्भ में सामने आया।

आपराधिक प्रकरण का उल्लेख, शासकीय सेवा से निलंबित

संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग, अंबिकापुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिक्षक हेमंत बेदी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 188/26 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 एवं 299 में अपराध पंजीबद्ध होने की जानकारी दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को देखते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना उचित पाया गया। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उल्लंघन तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(ख) में वर्णित प्रावधानों के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में मनोरा रहेगा मुख्यालय

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक हेमंत बेदी का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनोरा, जिला जशपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

आदेश की प्रतिलिपि लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर, संभागायुक्त सरगुजा, कलेक्टर जशपुर, जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर तथा संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और सूचना के लिए भेजी गई है।

धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में कार्रवाई पर नजर

इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर शिकायत से लेकर शिक्षा विभाग की निलंबन कार्रवाई तक घटनाक्रम सामने आया है। फिलहाल जारी आदेश के अनुसार संबंधित शिक्षक को निलंबित किया गया है। निलंबन विभागीय कार्रवाई है और इसे आपराधिक मामले में दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता। मामले में आगे की पुलिस एवं विभागीय कार्रवाई की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी।

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