जशपुर: स्कूलों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू , गुटखा-सिगरेट बिक्री पर सख्ती ,कलेक्टर ने दिए जप्ती और कार्रवाई के निर्देश

जशपुर: जिले के विद्यालयों के आसपास गुटखा, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर रोहित व्यास ने जिला स्तरीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनकोर्ड) की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित निरीक्षण करने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार जप्ती एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण बच्चों और किशोरों को नशे की लत से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए संबंधित विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

कलेक्टर रोहित व्यास ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगातार निगरानी रखी जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं नशामुक्त शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

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