जशपुर, 21 जनवरी 2026/ महिला बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम-बस्ता, पोस्ट-लोखंडी, जिला जशपुर में एक नाबालिक बालिका के विवाह को रोक दिया। सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम, महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर और पुलिस विभाग की टीम ने उक्त स्थान पर पहुंचकर परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी और बाल विवाह रोक दिया।
परिजनों को समझाइस
परिजनों को समझाइस देते हुए कहा गया कि 18 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात ही विवाह कराया जाए। टीम ने बालिका के शैक्षणिक योग्यता की भी जानकारी ली और बालिका की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
बाल विवाह रोकने की कार्रवाई
महिला बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बाल विवाह रोकने के लिए यह कार्रवाई की। इस कार्रवाई से बालिका के भविष्य को बचाया जा सका।




















