रायपुर, 18 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राज्यभर में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कुल 37 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शासन का यह कदम नगरीय निकायों में प्रशासनिक दक्षता और कार्यप्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जारी सूची के अनुसार, मु.न.पा.अ. (मुख्य नगर पालिका अधिकारी) ‘क’, ‘ख’ एवं ‘ग’ वर्ग सहित अन्य पदों पर पदस्थ अधिकारियों के साथ-साथ राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक और लेखापालों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
तबादला सूची में शामिल प्रमुख अधिकारियों में—
श्री प्रवीण गहलोत को नगर पालिका बिल्हा से नगर पालिका परिषद अहिवारा,
श्री बसंत बुन्कर को तमनार से कुनकुरी,
श्री दीपक एक्का को प्रेमनगर से बलरामपुर,
श्री राजेन्द्र पानें को कुनकुरी से जशपुर क्षेत्र,
श्री खिरोध भाई को डोंगरगढ़ से बालोद,
श्री मोमिन अली को बालोद से राजनांदगांव,
श्री मनीष कुमार को राजिम से सूरजपुर,
श्री तरुण कुमार एक्का को खोंगापानी से बैकुंठपुर,
श्री अशोक सलामे को महासमुंद से छुरा,
श्री अंकुर पाण्डेय को अहिवारा से मुंगेली तथा
श्री अजय राजपूत को भिलाई से मनेंद्रगढ़ पदस्थ किया गया है।
इसी तरह ‘ग’ वर्ग के अधिकारियों में भी व्यापक स्तर पर बदलाव करते हुए श्री होरी सिंह ठाकुर, श्री मोहरलाल गहरवारिया, श्री अनिल कुमार सोनवानी, श्री योगेश कुमार साहू, श्री डोमार राम साहू, श्री प्रणव प्रवेश प्रधान, श्री प्रणव राय, श्री संतोष कुमार विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारियों को विभिन्न नगर निकायों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
राजस्व शाखा से जुड़े अधिकारियों में श्री राजेश कुमार तिवारी (राजस्व अधिकारी) को राजनांदगांव से डोंगरगढ़, श्री संजय दुबे को बैकुंठपुर से नईलेदरी, तथा श्री शिवकुमार यादव (राजस्व निरीक्षक) को रायगढ़ से भाटापारा स्थानांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री अनिष सिंह ठाकुर, श्री देवेश चंदेल और श्री ओमप्रकाश सिंह जैसे अधिकारियों को भी नई पदस्थापना दी गई है।
वहीं आदेश के बिंदु क्रमांक-2 में उल्लेखित है कि श्री अभिनाश शर्मा (मुख्य नगर पालिका अधिकारी ‘ग’ वर्ग) को विभागीय जांच जारी रखते हुए निलंबन से बहाल कर नगर पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा में अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है। उनके विरुद्ध जांच प्रक्रिया जारी रहेगी और अंतिम निर्णय पृथक से लिया जाएगा।
आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्थानांतरित अधिकारी-कर्मचारी 7 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित समयसीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी का वेतन आहरण रोक दिया जाएगा तथा नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
शासन ने यह भी निर्देशित किया है कि कार्यभार ग्रहण करने के बाद इसकी सूचना तत्काल विभाग को प्रेषित की जाए। यह आदेश उप सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है और इसे राज्य के नगरीय प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण पुनर्संरचना के रूप में देखा जा रहा है।




















