
जशपुरनगर 24 मई 2025/कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के एम.आई.एस. प्रशासक श्री लालमन साय को व्याख्याता स्थापना शाखा एवं परीक्षा शाखा के कार्यों का दायित्व निर्वहन करने में अनुशासनहीनता, लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर नोटिस जारी किया है।
एम.आई.एस. प्रशासक श्री लालमन साय के द्वारा श्री गिरीश कुमार सिन्हा, व्याख्याता के सर्विस बुक में 30 जून 2024 के पश्चात किसी प्रकार की प्रविष्टि नहीं की गई है। श्री सिन्हा के अवकाश लेखा के कॉलम में 31 दिसंबर 2023 के पश्चात किसी प्रकार के अवकाश लेखा का संधारण नहीं किया गया है। श्री अनूप कुजूर, व्याख्याता (एल. बी.) के सर्विस बुक में दिनांक 30 जून 2024 के पश्चात किसी प्रकार की प्रविष्टि नहीं की गई है। श्री अनूप कुजूर के अवकाश लेखा के कॉलम में
31 दिसंबर 2021 के पश्चात किसी प्रकार के अवकाश लेखा का संधारण नहीं किया गया है। साथ ही 5वीं एवं 8वीं के अंकसूची की द्वितीय प्रति , सुधार , दाखिल खारिज एवं अन्य मामलों से संबंधित कुल 04 नोटशीट तैयार किया गया है, किन्तु जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर को उक्त नोटशीट प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण नस्ती पर आज पर्यन्त कोई भी अग्रिम कार्यवाही अथवा आवश्यक निर्णय नहीं लिया जा सका है, जिससे
पीड़ित विद्यार्थियों को मेरे समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना पड़ रहा है। उक्त कृत्य से आम जनता के मध्य प्रशासन की छवि धूमिल होती है।
जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के आदेश 04 अक्टूबर 2024 के द्वारा कार्य विभाजन कर एम.आई.एस. प्रशासक श्री लालमन साय को अन्य कार्यों का दायित्व सौंपने पर उनके द्वारा कार्य की अधिकता संबंधी तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए दायित्व लेने से असमर्थता व्यक्त किया गया है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके द्वारा शासकीय कार्यों के प्रति कोई रूचि नहीं लिया जा रहा है तथा आपके द्वारा उच्च अधिकारियों के आदशों , निर्देशों का स्पष्ट तौर पर
अवहेलना किया जा रहा है। कार्य की अधिकता का हवाला देते हुए उनके द्वारा अतिरिक्त दायित्वों को लेने से इंकार किया जा रहा है, वहीं उनके प्रभार की शाखाओं के नस्तियों को उनके द्वारा लंबित रखना आपने कार्यशैली पर बड़े प्रश्नचिन्ह खड़े करता है। उनका इस कृत्य से आम जनता के बीच प्रशासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अनुशासनहीनता, लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है। उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के साथ साथ आपके द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता किया जा रहा है, जो छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर समाधानकारक जवाब प्रस्तुत करते हुए कारण बतायें कि आपके उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जावे? जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर आपके विरूद्ध
नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होंगे।




