जशपुर: किसानों को निर्धारित दर से अधिक कीमत पर यूरिया बेचने की शिकायत पर कृषि विभाग की टीम ने पत्थलगांव विकासखंड स्थित अन्नपूर्णा खाद भंडार का निरीक्षण एवं सत्यापन किया। जांच के दौरान निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर यूरिया का विक्रय किए जाने की पुष्टि होने के बाद कृषि विभाग ने संबंधित उर्वरक विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खाद भंडार को 7 दिनों के लिए सील कर दिया।
कृषि विभाग की टीम द्वारा की गई जांच में उर्वरक विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर यूरिया बेचे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में अन्नपूर्णा खाद भंडार को सील करने की कार्रवाई की गई। साथ ही संबंधित विक्रेता से पूरे मामले में जवाब भी मांगा गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को रासायनिक उर्वरकों का विक्रय शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने वाले उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई के दौरान आर.के. पैंकरा, अनुविभागीय कृषि अधिकारी पत्थलगांव, जीवन एक्का, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, मंत्री राम राठिया, कृषि विकास अधिकारी तथा कृष्ण कुमार चौधरी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित रहे।
उर्वरक बिक्री पर विभाग की कड़ी निगरानी
उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और निर्धारित दर पर बिक्री की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी स्थिति में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक नहीं बेचा जाना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने अथवा उर्वरक वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता किए जाने की शिकायत या पुष्टि होती है, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं प्रचलित नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किसानों से अपील
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरक खरीदते समय निर्धारित दर की जानकारी रखें और उसी दर पर यूरिया एवं अन्य रासायनिक उर्वरक प्राप्त करें। यदि कोई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक कीमत मांगता है या उर्वरक वितरण में अनियमितता करता है, तो इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें, ताकि संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।