जशपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार 18 जुलाई को जिला एवं तालुका स्तर पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एन.आई. एक्ट) की धारा 138 के अंतर्गत लंबित चेक अनादरण (चेक बाउंस) प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
विशेष लोक अदालत का उद्देश्य आपसी समझौते के माध्यम से चेक बाउंस से संबंधित विवादों का त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। इस दौरान न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों का भी दोनों पक्षों की सहमति से निराकरण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर ने ऐसे सभी पक्षकारों से अपील की है, जो आपसी राजीनामे के माध्यम से अपने चेक बाउंस संबंधी लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण कराना चाहते हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर में आवेदन प्रस्तुत कर अपने प्रकरण को विशेष लोक अदालत में शामिल करा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर, तालुका विधिक सेवा समिति कुनकुरी, बगीचा एवं पत्थलगांव से संपर्क कर सकते हैं।