रायगढ़। Raigarh Police ने महिला से अश्लील हरकत और जान से मारने की धमकी देने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अधेड़ आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामला चक्रधरनगर थाना क्षेत्र का है।
महिला थाना रायगढ़ में 18 मई 2026 को थाना चक्रधरनगर क्षेत्र की लगभग 30 वर्षीय महिला ने ग्राम पतरापाली कोतरलिया निवासी माधो घोष उर्फ माधव यादव (65 वर्ष) के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 18 मई की सुबह वह अपने पति की तलाश करते हुए आरोपी की दुकान के पास पहुंची थी। इस दौरान आरोपी ने महिला को बैठाकर उसके पति को फोन से बुलाने की बात कही। कुछ देर बाद आरोपी ने बाहर का गेट बंद कर महिला को गलत नियत से पकड़कर अंदर ले जाने का प्रयास किया। महिला द्वारा विरोध और शोर मचाने पर वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर वहां से भाग निकली। जाते समय आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
घर पहुंचने पर महिला ने पूरी घटना की जानकारी अपने पति और परिजनों को दी, जिसके बाद महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। मामले में महिला थाना रायगढ़ में आरोपी माधो घोष उर्फ माधव यादव पिता बलराम यादव निवासी कोतरलिया रायगढ़ के विरुद्ध अपराध क्रमांक 48/2026 के तहत धारा 74, 75(1)(i) एवं 351(3) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया।
इस कार्रवाई को Shashi Mohan Singh के दिशा-निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी एवं डीएसपी उन्नति ठाकुर के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, एएसआई सरस्वती महापात्रे एवं महिला थाना स्टाफ की टीम ने कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
एसएसपी Shashi Mohan Singh ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कानून का कड़ा सामना करना होगा और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए रायगढ़ पुलिस प्रतिबद्ध है।