रायपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी PMAY-U 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ में 7,230 नए आवासों को मंजूरी मिली है। इन आवासों का निर्माण प्रदेश के 106 नगरीय निकायों में किया जाएगा। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए ₹2.50 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
चार किस्तों में मिलेगी ₹2.50 लाख तक की सहायता
PMAY-U 2.0 के Beneficiary Led Construction (BLC) घटक के तहत पात्र हितग्राहियों को अपने भूखंड पर पक्का मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है। छत्तीसगढ़ में स्वीकृत आवासों के लिए सहायता राशि चार चरणों में जारी की जाएगी।
निर्माण की प्रगति के अनुसार हितग्राही को किस्तों में राशि प्राप्त होगी, जिससे मकान निर्माण को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने में आर्थिक मदद मिलेगी।
किन लोगों को मिलेगा लाभ?
PMAY-U 2.0 मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों के लिए है। योजना के तहत EWS, LIG और MIG श्रेणी के परिवार पात्र हो सकते हैं, बशर्ते परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
योजना में विधवा, एकल महिला, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा अन्य कमजोर एवं संवेदनशील वर्गों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।
इसके अलावा सफाईकर्मियों, PM SVANidhi से जुड़े स्ट्रीट वेंडर्स, PM Vishwakarma योजना से जुड़े कारीगरों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, निर्माण श्रमिकों तथा स्लम/चॉल में रहने वाले पात्र परिवारों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है।
पक्का मकान होने पर नहीं मिलेगा लाभ
योजना की प्रमुख शर्तों में शामिल है कि लाभार्थी परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ऐसे परिवार जो पहले ही केंद्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय की किसी आवास योजना का लाभ लेकर मकान प्राप्त कर चुके हैं, वे निर्धारित नियमों के अनुसार PMAY-U 2.0 के लिए पात्र नहीं होंगे।
लाभार्थियों का चयन और पात्रता का सत्यापन संबंधित नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
18 माह में घर पूरा करने पर ₹32,850 अतिरिक्त
छत्तीसगढ़ में PMAY-U 2.0 के तहत आवास निर्माण को समय पर पूरा करने के लिए हितग्राहियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। 18 माह के भीतर आवास निर्माण पूरा कर गृह प्रवेश करने पर ₹32,850 की अतिरिक्त सम्मान राशि दी जाएगी।
यह राशि पात्र हितग्राही के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। निर्धारित समय में मकान पूरा करने के लिए निर्माण की प्रगति और आवास की पूर्णता का सत्यापन किया जाएगा।
ग्राम पंचायत के लिए क्या है स्थिति?
PMAY-U 2.0 शहरी आवास योजना है। इसलिए केवल ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार को इस योजना के तहत ₹2.50 लाख की सहायता मिलने का दावा सही नहीं होगा।
सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) लागू होती है। हालांकि किसी ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा यदि संबंधित अधिसूचित Planning/Development Area में आता है, तो वहां PMAY-U 2.0 के प्रावधान अलग से लागू हो सकते हैं।
इसलिए PMAY-U 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ में स्वीकृत 7,230 आवासों का लाभ मुख्य रूप से संबंधित 106 नगरीय निकायों के पात्र हितग्राहियों को मिलेगा।
महिलाओं के नाम पर मकान को प्राथमिकता
PMAY-U 2.0 में आवास के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य तौर पर मकान परिवार की महिला मुखिया के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर रखने का प्रावधान है। इससे महिलाओं को आवासीय संपत्ति में स्वामित्व और सुरक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है।
योजना का उद्देश्य
PMAY-U 2.0 का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में ऐसे पात्र परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है। छत्तीसगढ़ में 7,230 नए आवासों की स्वीकृति से 106 नगरीय निकायों में पात्र परिवारों को अपने पक्के घर का सपना पूरा करने में सहायता मिलेगी।
प्रमुख बिंदु
- 7,230 नए आवास स्वीकृत
- 106 नगरीय निकायों में होगा निर्माण
- ₹2.50 लाख तक की आवास निर्माण सहायता
- सहायता राशि चार किस्तों में
- 18 माह में आवास पूरा करने पर ₹32,850 अतिरिक्त सम्मान राशि
- राशि पात्र हितग्राही के बैंक खाते में सीधे दी जाएगी
- योजना मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवारों के लिए
- ग्राम पंचायत के प्रत्येक निवासी को PMAY-U 2.0 का लाभ नहीं मिलेगा
- सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए PMAY-G के तहत पात्रता देखी जाती है