जशपुर, थाना फरसाबहार क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी मुकेश पैंकरा (33 वर्ष) के विरुद्ध थाना फरसाबहार में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376(2)(N) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10 अप्रैल 2026 को पीड़िता ने थाना फरसाबहार में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि वर्ष 2014 में, जब वह नाबालिग थी, उसी दौरान गांव के ही आरोपी ने उसे प्रेम एवं विवाह का झांसा देकर संबंध बनाए। 13 अप्रैल 2014 को आरोपी ने घर में अकेले होने का फायदा उठाकर जबरन दुष्कर्म किया।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि इसके बाद आरोपी लगातार विवाह का आश्वासन देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा। जब भी पीड़िता ने शादी की बात की, आरोपी टालता रहा। हाल ही में 9 अप्रैल 2026 को आरोपी उसे जशपुर ले जाकर कोर्ट मैरिज करने का झांसा देकर निकला, लेकिन रास्ते में पुनः शोषण किया और बाद में विवाह से इंकार कर दिया।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराया तथा विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में अपराध स्वीकार करने एवं पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी फरसाबहार उप निरीक्षक विवेक कुमार भगत सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों के प्रति पुलिस गंभीर है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है।




















