जशपुर, 10 जुलाई 2026। जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2023 में हुई इस घटना में आरोपी ने झूठी पहचान बताकर युवती को बहला-फुसलाया और सुनसान जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। लगभग तीन वर्ष बाद न्यायालय के फैसले से पीड़िता को न्याय मिला।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, कुनकुरी ने 9 जुलाई 2026 को आरोपी अब्दुल हामिद (28 वर्ष) को भारतीय न्याय संहिता के समकक्ष लागू भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई। न्यायालय ने धारा 376 के तहत आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड, धारा 366 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड तथा धारा 419 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास का भी प्रावधान किया गया है।
पुलिस के अनुसार, 18 सितंबर 2023 की सुबह पीड़िता घर से शौच के लिए निकली थी। लौटते समय आरोपी ने अपना नाम बदलकर झूठी पहचान बताई और विश्वास में लेकर मोटरसाइकिल से सुनसान जंगल में पहुंचा, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता को रास्ते में छोड़ दिया और फरार हो गया। बाद में पीड़िता ने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद थाना कुनकुरी में तत्काल अपराध दर्ज किया गया।
जशपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की। पीड़िता एवं आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान, न्यायालय के समक्ष पीड़िता के कथन, एफएसएल रिपोर्ट सहित सभी वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में मजबूत अभियोजन प्रस्तुत किया गया। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए।
डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि जशपुर पुलिस महिलाओं, बालिकाओं एवं कमजोर वर्गों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और वैज्ञानिक विवेचना के साथ प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित कर दोषियों को कानून के अनुसार कठोर सजा दिलाने के लिए जशपुर पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है।