रायपुर: कैबिनेट के बड़े फैसले, स्क्रैप निस्तारण, कर्मचारी चयन मंडल और सड़क निर्माण को मिली नई दिशा

रायपुर, 26 मई 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासनिक सुधार, भर्ती प्रक्रिया और आधारभूत संरचना विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों तथा स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी निस्तारण, कर्मचारी चयन मंडल के प्रशासनिक नियंत्रण और सड़क निर्माण कार्यों में राहत से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।



स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC से अनुबंध तीन वर्ष और बढ़ेगा

मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि आगामी तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह अनुबंध नवंबर 2019 से प्रभावी है और 31 मई 2026 को समाप्त होने वाला था।

MSTC के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर स्क्रैप सामग्री खरीदते हैं, जिससे निस्तारण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है और राज्य को बेहतर राजस्व प्राप्त होता है। इस व्यवस्था से विभागों को अलग-अलग निविदा और विज्ञापन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। साथ ही कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन में भी सुधार आएगा।

कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026” लागू होने के बाद पूर्व के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में किया जा चुका है। साथ ही पूर्व मंडल की सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल में समाहित हो चुकी हैं।

सड़क निर्माण कार्यों को मिलेगी आंशिक मूल्य राहत

राज्य मंत्रिपरिषद ने 1 अप्रैल 2026 के बाद बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए सड़क निर्माण कार्यों में लगे अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित एवं आंशिक मूल्य राहत (क्षतिपूर्ति) देने का निर्णय लिया है।

यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए लागू होगी और केवल बिटुमिन की कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए निर्धारित फार्मूले के आधार पर प्रदान की जाएगी। अन्य निर्माण सामग्रियों पर अनुबंध में पहले से लागू एस्केलेशन नियम यथावत रहेंगे।

सरकार का मानना है कि वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के कारण सड़क निर्माण एवं संधारण कार्य प्रभावित होने की आशंका थी। ऐसे में यह निर्णय विकास कार्यों की गति बनाए रखने और जनता को समय पर बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

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