रायपुर : कर्मचारियों के वेतन से अनुचित कटौती पर प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 10 लाख की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राजसात

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स टॉपग्रेड मेनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राजनांदगांव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंडल ने एजेंसी की 10 लाख रुपये की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राजसात करने के साथ उसे मंडल में कार्यरत एजेंसियों की काली सूची यानी ब्लैकलिस्ट में दर्ज किया है।

मामला मंडल मुख्यालय में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों से जुड़ा है। निविदा अवधि समाप्त होने के बाद कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि एजेंसी द्वारा पांच माह की अवधि में उनके वेतन से सुरक्षा निधि के नाम पर राशि की कटौती की गई। कर्मचारियों को कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह राशि वापस करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन राशि वापस नहीं किए जाने की शिकायत सामने आई।

दस्तावेजों और बैंक खातों की जांच में सामने आई अनियमितता

शिकायत के बाद मंडल ने उपलब्ध दस्तावेजों, बैंक खातों और भुगतान संबंधी अभिलेखों का परीक्षण किया। जांच में सामने आया कि एजेंसी ने कर्मचारियों के वेतन से किश्तों में राशि की कटौती की थी। इसके साथ ही मंडल से एजेंसी को प्राप्त राशि की तुलना में संबंधित कर्मचारियों को कम वेतन भुगतान किए जाने की बात भी सामने आई।

मंडल ने इस संबंध में एजेंसी को नोटिस जारी किया। एजेंसी ने अपने जवाब में कर्मचारियों के वेतन से राशि की कटौती किए जाने की बात स्वीकार की। शिकायत के बाद एजेंसी द्वारा कुछ राशि कर्मचारियों को वापस किए जाने की जानकारी भी सामने आई। जांच और एजेंसी के जवाब के आधार पर मंडल ने माना कि निविदा एवं अनुबंध में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया।

अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर ब्लैकलिस्ट

निविदा की शर्तों में स्पष्ट प्रावधान था कि संतोषप्रद कार्य संपादित नहीं किए जाने की स्थिति में Performance Security की राशि जब्त की जा सकती है। वहीं कर्मचारियों के EPF, ESIC अंशदान सहित निर्धारित वेतन भुगतान की प्रक्रिया और संबंधित श्रम कानूनों का पालन करना एजेंसी के लिए अनिवार्य था।

एजेंसी को EPF Act, ESIC Act, LWF Act एवं Minimum Wages Act सहित संबंधित श्रम कानूनों का पालन करना था। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई के साथ एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किए जाने का भी प्रावधान था।

इन्हीं तथ्यों और 1 जुलाई 2023 को निष्पादित अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए मंडल ने 10 लाख रुपये की Performance Security राजसात करने तथा संबंधित एजेंसी को मंडल में कार्यरत एजेंसियों की काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की है।

कर्मचारियों के हितों से समझौता नहीं : आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने कहा कि प्लेसमेंट के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को उनके वैधानिक एवं अनुबंधानुसार देय पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभों से वंचित किए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि संबंधित प्रकरण में दस्तावेजों, बैंक खातों, भुगतान अभिलेखों और एजेंसी के जवाब का परीक्षण करने के बाद जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

आयुक्त ने कहा कि मंडल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्लेसमेंट के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन, EPF, ESIC एवं अन्य वैधानिक लाभ समय पर प्राप्त हों। कर्मचारियों के वेतन से अनुचित या अनधिकृत कटौती, अनुबंधीय शर्तों के उल्लंघन अथवा वैधानिक अंशदान में लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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